घूसकांड में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बरी हुए

bs-yeddyurappa

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को बड़ी राहत देते हुए सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को उन्हें, उनके दो पुत्रों और दामाद को अवैध खनन से जुड़े 40 करोड़ रूपये के दलाली मामले में बरी कर दिया.खचाखच भरे अदालत कक्ष में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश आर बी धरमागौदेर ने दलाली के मामले में नौ अन्य आरोपियों को भी बरी कर दिया.

इस मामले के कारण ही वर्ष 2011 में तत्कालीन लोकायुक्त न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े ने येदियुरप्पा पर अभियोग लगाया था और उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था.सीबीआई ने अक्टूबर 2015 में येदियुरप्पा, उनके पुत्रों बी वाई राघवेन्द्र, बी वाई विजयेन्द्र और दामाद सोहन कुमार, बेल्लारी की एक निजी स्टील कंपनी तथा शिमोगा में पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था.

आरोप पत्र में आधिकारिक पद का दुरूपयोग करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.इस मामले में येदियुरप्पा को अक्टूबर 2011 में तीन सप्ताह तक जेल में भी रहना पड़ा था. बाद में उन्हें जमानत मिल गयी थी.सीबीआई के आरोपपत्र में आरोपियों पर आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे. इसके अलावा आरोपियों पर 40 करोड़ रूपये की दलाली में संलिप्तता का आरोप भी था.

इस 40 करोड़ रूपये में से 20 करोड़ रूपये की राशि वह थी जिसका कथित तौर पर भुगतान येदियुरप्पा के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट ने उनके बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान खनन लाइसेंसों सहित अन्य अनुकूलताएं अपने पक्ष में हासिल करने के लिए किया था.

फैसले के तत्काल बाद येदियुरप्पा ने ट्वीट किया सत्यमेव जयते. न्याय हुआ. मेरी बात सही साबित हुई.भाजपा की राज्य इकाई के इस दिग्गज नेता ने फैसले पर खुशी जताते हुए संवाददाताओं से कहा ‘‘मैं खुश हूं कि झूठे और राजनीति से प्रेरित आरोप खारिज कर दिए गए.’’इस साल के शुरू में येदियुरप्पा को भाजपा की कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया.

Check Also

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को दिया एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने का निर्देश

आरबीआई ने सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों को 1 अप्रैल, 2023 तक एक आंतरिक लोकपाल नियुक्त करने …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *